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Uttarakhand: खर्च का ब्योरा न देने पर प्रत्याशियों को नोटिस, चुनाव लड़ने पर तीन साल का लग सकता है प्रतिबंध

Fri, 11 Apr 2025 11:50 AM IST
रेनू सकलानी आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 11 Apr 2025 11:50 AM IST
सार

खर्च का ब्योरा न देने पर आयोग ने प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया। ऐसे उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

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Notice issued to candidates for not providing details of expenditure Nikay Chunav State Election Commission
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद

विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया है। जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। आयोग उनके जवाब से संतुष्ट न हुआ तो उनके चुनाव लड़ने पर तीन साल का प्रतिबंध लग सकता है।

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इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से पहले अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 लागू किया था। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का चुनाव लड़ने वालों को चुनाव खर्च की पूरी जानकारी देनी थी। चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इनकी जांच की।
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जांच में जिन प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं मिला या जिन्होंने गलत दिया, उनकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। इसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
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अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। आयोग ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर तीन साल का प्रतिबंध लगा सकता है। आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

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