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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह समेत छह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, यह है मामला

Sat, 21 Apr 2018 07:20 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 21 Apr 2018 07:20 AM IST
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non bailable warrant for uttarakhand cabinet minister
हरक सिंह रावत - फोटो : ANI

अदालत द्वारा उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह समेत छह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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कई बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत छह आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं, शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने वाले सात नेताओं को कोर्ट ने जमानत दे दी।

21 दिसंबर 2009 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा कूच किया था।

वारंट जारी होने के बाद इन मंत्रियों और नेताओं ने करवा ली थी जमानत

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यशपाल आर्य - फोटो : अमरउजाला
आरोप है कि कूच के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, पथराव, मारपीट और बलवा किया था। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे थे।

गत सात अप्रैल को न्यायालय ने हरक सिंह, सुबोध उनियाल समेत 25 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे।

वारंट जारी होने के बाद कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, विधायक कुंवर प्रणव सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, दिनेश अग्रवाल, प्रदीप टम्टा, मनीष नागपाल और महेशानंद शर्मा ने अपनी जमानत करवा ली थी। 
 
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इस मामले में अगली सुनवाई चार मई को

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कोर्ट
शुक्रवार को लालचंद शर्मा, विजय सिंह चौहान, विकास चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, अशफाक रावत और ट्विंकल अरोड़ा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उन्हें 25-25 हजार के दो-दो जमानती देने पर जमानत मिल गई।

वहीं, अनुपस्थित रहे हरक सिंह रावत, किशोर उपाध्याय, संग्राम सिंह पुंडीर, विनोद रावत, शंकर चंद रमोला और शिवेश बहुगुणा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट आदेश जारी कर दिए।

साथ ही एसएसपी निवेदिता कुकरेती को वारंट तामील कराने के निर्देश भी दिए। इस मामले में अगली सुनवाई चार मई को होगी। 
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विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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prem chandra agarwal - फोटो : file photo
सड़क अवरुद्ध करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत 28 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। 

यह मामला वर्ष 2010 का डोईवाला क्षेत्र का है। उस समय प्रेमचंद अग्रवाल के साथ स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी थी। तब प्रशासनिक अधिकारियों से बदसलूकी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सड़क अवरुद्ध करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा है।

इस मामले में कई बार समन भेजने के बावजूद 28 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमएम पांडेय ने गैर जमानती आदेश जारी कर एसएसपी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल होगी। 
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