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Dehradun News: जिला योजना समिति चुनाव के लिए नामांकन आज से
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जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। मतदान और मतगणना 16 अक्तूबर को कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन मंगलवार को को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। यह प्रक्रिया कार्यालय अवधि समाप्त होने तक चलेगी। अभ्यर्थी 14 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 16 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही दोपहर तीन बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार परिणाम घोषित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत मुख्यालय, संबंधित कार्यालयों और नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जाएगी, ताकि निर्वाचन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। निर्वाचन प्रक्रिया उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 और जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। अधिकारियों को चुनाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन मंगलवार को को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। यह प्रक्रिया कार्यालय अवधि समाप्त होने तक चलेगी। अभ्यर्थी 14 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 16 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही दोपहर तीन बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी नियमानुसार परिणाम घोषित करेंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत मुख्यालय, संबंधित कार्यालयों और नगरीय निकायों के सूचना पट्टों पर सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जाएगी, ताकि निर्वाचन से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। निर्वाचन प्रक्रिया उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 और जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। अधिकारियों को चुनाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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