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ऐसा बैनर बनवाया तो चुनाव से नामांकन खारिज
अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 20 Feb 2014 10:16 AM IST
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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उम्मीदवार यदि प्रचार के लिए पॉलीथिन का बैनर बनवाएगा तो उसका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।
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इसलिए भी हो सकता है नामांकन खारिज
नामांकन पत्र के साथ उसे इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित सीट के उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र में कमी निकली तब भी नामांकन खारिज हो जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में आरओ और एआरओ को प्रशिक्षण दिया। सीडीओ ज्योति नीरज खैरवाल ने दिशा-निर्देशों पर कायदे से अमल करने की अधिकारियों को ताकीद की।
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बताया गया कि हर उम्मीदवार को तीन शपथ पत्र देने हैं। इनमें उम्मीदवार को संपत्ति, शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रिकार्ड के संबंध में बताना होगा। पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने के संबंध में भी शपथ लेनी पड़ेगी।
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जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा खान ने बताया कि जिन उम्मीदवारों पर विशेष आडिट की वसूली बाकी रहेगी, उनका भी नामांकन खारिज हो जाएगा।
साथ ही उम्मीदवार को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और कोआपरेटिव बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यह प्रमाण पत्र न होने पर भी नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।
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प्रशिक्षण में अधिकारियों को बताया गया कि किसी भी नामांकन पत्र को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारणों का संक्षेप में उल्लेख किया जाए। इस मौके पर एडीएम प्रशासन आलोक पांडेय, सहायक निर्वाचन अधिकारी राजवंश दुबे आदि मौजूद रहे।
नामांकन पत्र का मूल्य तय
जिला पंचायत राज अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा खान ने बताया कि ग्राम प्रधान के अनारक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र का मूल्य सौ रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपए तय किया गया है।
अनाराक्षित श्रेणी के वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 50 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 25 रुपए शुल्क रखा गया है।
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अनारक्षित श्रेणी के सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 100 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपए शुल्क रखा गया।
सदस्य जिला पंचायत के अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपए और आरक्षित श्रेणी के लिए 75 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।