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एनएच 74 घोटाला: हाईकोर्ट ने काशीपुर के प्रभारी तहसीलदार को दी राहत, जमानत मंजूर 

Thu, 07 Mar 2019 10:48 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 07 Mar 2019 10:48 AM IST
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nh 74 scam nainital high court accept Tehsildar bail plea
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हाईकोर्ट ने एनएच 74  घोटाले में आरोपित तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार काशीपुर मनमोहन पलेड़िया का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 10 मार्च 2017 को  डीपी सिंह सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में स्वतंत्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया था कि मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता, भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी, राजस्व हानि और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि अकृषि प्रयोजन की भूमि के एवज में भूमि का स्वरूप बदलकर उसका मुआवजा आठ से दस गुना अधिक दिया गया।
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जांच करने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो पथरी, लेखपाल चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल आदि दोषी पाये गए थे। अभी तक घोटाले के अधिकतर आरोपितों की जमानत हो चुकी है।

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