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एनएच 74 मुआवजा घोटाले में एसआईटी को झटका, इकबालिया जुर्म से मुकरा किसान

Tue, 21 May 2019 08:22 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 21 May 2019 08:22 AM IST
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Nh 74 scam Farmers not Confessions his Crime IN CJM Court
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

स्पेशल जज एंटी करप्शन की कोर्ट में एनएच-74 के मामले में एसआईटी को किसान बलदेव के इकबालिया जुर्म से मुकरने से झटका लगा है। सोमवार को किसान ने सीजेएम मुकेश चंद्र की कोर्ट में जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। ऐसे में किसान का 164 का बयान दर्ज होते होते रह गया।

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एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में एएसपी स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली एसआईटी ने 15 मई को सितारगंज के चीकाघाट निवासी किसान बलदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। विवेचनाधिकारी एएसपी स्वतंत्र कुमार ने जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि आरोपी किसान बलदेव 164 के बयान देना चाहता है।
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इसके बाद जिला जज ने सीजेएम मुकेश चंद्र की कोर्ट में किसान के बयान कराने का आदेश दिया था। सीजेएम मुकेश चंद्र ने नियमानुसार 164 के बयानों से पहले आरोपी किसान को समय दिया। सोमवार को दोबारा सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ किसान इकबालिया जुर्म से मुकर गया। 
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बीते दिनों कोर्ट ने एसआईटी से आरोपियों पर चार्ज लगाने को लेकर कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने वह दस्तावेज मांगा था, जिसकी कूट रचना अधिकारियों ने की हो। अब तक एसआईटी ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उन पर चार्ज लगाने में किसान बलदेव का इकबालिया बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बलदेव के मुकरने से एसआईटी की कोशिशों को धक्का लगा है। विवेचनाधिकारी एएसपी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि वे देहरादून में हैं और उन्हें यह जानकारी नहीं है।

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