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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं पुलिसकर्मी

Thu, 08 Jun 2017 01:12 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 08 Jun 2017 01:12 PM IST
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nainital highcourt ask to government for duty time of policemen
policemen

पुलिस के ड्यूटी के घंटे निर्धारित नही होने के संबंध में कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। दरअसल, हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण कुमार भदोरिया ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस के कार्य करने के घंटे किसी भी एक्ट में निर्धारित नहीं है।

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एक्ट में इतना ही लिखा गया है कि पुलिस हर समय ड्यूटी पर समझी जाएगी। पुलिस से बारह से लेकर पंद्रह घंटे तक की ड्यूटी करायी जा रही है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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इसके साथ हाइकोर्ट ने पुलिस की समस्याएं, कुल पुलिस फोर्स , पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था, किसी पुलिस कर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर दिए जाने वाला मुआवजा, विवेचना में लगे पुलिस कर्मियों की संख्या आदि की विस्तृत जानकारी जुटाकर शपथपत्र के साथ कोर्ट में पेश करने को आदेश याची को दिया है।
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मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद की नियत की है। सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट, न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

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