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उत्तराखंड: मंदिरों का प्रबंधन और रखरखाव अपने हाथ में ले सरकार, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Thu, 21 Jun 2018 12:05 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 21 Jun 2018 12:05 AM IST
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Nainital high court order for uttarakhand temple protection
nainital high court - फोटो : google

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी मंदिरों की देखरेख और प्रबंधन को अपने पास ले और इस संबंध में नियम बनाए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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अधिवक्ता अंजली भार्गव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में नैना देवी मेले की व्यवस्था और प्रबंधन जिला प्रशासन एवं नगर पालिका करें। कोर्ट ने पूर्व में मेले का आयोजन और प्रबंधन का जिम्मा जिला प्रशासन और नगर पालिका को दे दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों का रखरखाव और प्रबंधन अपने हाथों में ले और इस संबंध में विस्तृत नियम बनाए।
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कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर पालिका को भी यह निर्देश दिए कि नैनीताल में मल्लीताल स्थित भोटिया मार्केट में जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसे शीघ्र हटाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटाता है तो नगर पालिका उस दुकानदार की लीज समाप्त कर अन्य को दे।

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