{"_id":"5b1fe9cd4f1c1baa6e8b76cd","slug":"nainital-high-court-order-for-armed-force-tribunal-permanent-bench-constitutes","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट: उत्तराखंड में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थायी बेंच गठित करे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट: उत्तराखंड में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थायी बेंच गठित करे सरकार
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 12 Jun 2018 09:13 PM IST
विज्ञापन
nainital high court
- फोटो : google
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर उत्तराखंड में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थायी बेंच गठित करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ललित कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, उनके परिवार और विधवा वीरांगनाएं निवास करते हैं। इन्हें पेंशन और अन्य शिकायतों की सुनवाई के लिए लखनऊ जाना पड़ता है या फिर शिकायतों के निराकरण से वंचित रहना पड़ता है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच साल में दो बार ही सुनवाई के लिए नैनीताल आती है। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेंच के बारे में उचित जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है।
विज्ञापन