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छात्रवृत्ति घोटाले में देहरादून व हरिद्वार के एसएसपी को हाईकोर्ट ने दिया कारण बताओ नोटिस
Mon, 06 Jan 2020 08:46 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 06 Jan 2020 08:46 PM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर देहरादून व हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट मे छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में याचिका जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देहरादून व हरिद्वार जनपदों के एसएसपी ने कोर्ट के 16 दिसंबर को जारी आदेश का पालन नहीं किया है।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दोनों जनपदों के एसएसपी ने प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। इस पर कोर्ट ने दोनों जनपदों के एसएसपी को अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि वे बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
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इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि घोटाले के आरोप में शामिल पांच समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले सरकारी अधिकारियों को तीन दिसंबर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि वह 10 फरवरी तक कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करें।