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उत्तराखंडः बाइक की दोनों सवारियां पहनेंगी हेलमेट

Fri, 26 Sep 2014 09:15 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 26 Sep 2014 09:15 AM IST
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nainital high court decision on helmet

अब दिल्ली की तर्ज पर जल्द की उत्तराखंड में भी दो पहिया वाहनों में सवार दोनों यात्रियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।

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नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में दो पहिया वाहनों में सवार दोनों यात्रियों को हेलमेट पहनने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाएगा।

संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई
सुनवाई के बाद इस प्रकरण की रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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नैनीताल निवासी अविदित नौनियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार को उत्तराखंड राज्य में दो पहिया वाहनों में दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना आवश्यक करना चाहिए।
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इससे दुर्घटना से काफी हद तक बचा जा सकता है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसकी रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक पेश करने के निर्देश दिए।

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