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मानसिक बीमार किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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ऋ मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। फैसला स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ ने सुनाया है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक मदद करने के आदेश भी दिए हैं।
घटना ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने बताया था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। 30 जून 2018 को वह घर के पास नीम के पेड़ के नीचे अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। इस दौरान पास ही में रहने वाला अशोक निवासी बिहार आया और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वह किशोरी को अपने साथ कमरे में ले गया। यहां उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने सारी बातें अपनी मां को बता दीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन ने कुल नौ गवाह पेश किए। इनके आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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घटना ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां ने बताया था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। 30 जून 2018 को वह घर के पास नीम के पेड़ के नीचे अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। इस दौरान पास ही में रहने वाला अशोक निवासी बिहार आया और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वह किशोरी को अपने साथ कमरे में ले गया। यहां उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता ने सारी बातें अपनी मां को बता दीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन ने कुल नौ गवाह पेश किए। इनके आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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