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भाजपा नेता मीटू प्रकरण: यौन उत्पीड़न में संजय कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानिए पूरा मामला

Thu, 16 May 2019 08:20 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 16 May 2019 08:20 AM IST
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Me too sexual harassment charge sheet registered against bjp leader sanjay kumar 
पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

उत्तराखंड के बहुचर्चित मीटू प्रकरण में पुलिस ने बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धारा में चार्जशीट दाखिल कर दी है। विवेचना में दुष्कर्म की पुष्टि न होने पर संबंधित धारा को हटा दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार घटना की जो तारीख बताई गई, उस दिन संजय कुमार देहरादून से बाहर प्रदेश के एक मंत्री की बेटी की शादी में शामिल थे। उधर, एफएसएल रिपोर्ट में संजय कुमार के मोबाइल से डाटा उड़ाने की पुष्टि नहीं हुई है। 
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भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता ने दो नवंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया था। महिला कार्यकर्ता ने संजय कुमार अश्लील मेसेज भेजने और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।
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यौन उत्पीड़न का मामला मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद भाजपा को संजय कुमार को संगठन मंत्री पद से हटाना पड़ा था। इस मामले में 11 नवंबर को पीड़ित की तरफ से तहरीर आने के बाद एसपी देहात सरिता डोभाल को जांच सौंपी गई थी।

जनवरी माह में जांच के बाद पीड़ित की तरफ से शहर कोतवाली में यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी बीच संजय कुमार ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था।

विवेचना के दौरान पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में संजय कुमार पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज कराए बयान में पुलिस को दिए बयानों की पुष्टि की थी। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 376 (दुष्कर्म) को बढ़ा दिया था। 

विवेचना के दौरान दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता ने जो तारीख बताई थी, उस दिन संजय कुमार की लोकेशन देहरादून से काफी दूर थी। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि हुई।

पुलिस ने डाटा उड़ाने के आरोपाें के बीच संजय कुमार का मोबाइल एफएसएल भेजा था। सोमवार को आई एफएसएल रिपोर्ट में किसी तरह का डाटा उड़ाने की पुष्टि नहीं हुई। विवेचक ज्योति चौहान ने मंगलवार को अधिकारियों से मंत्रणा करने के बाद बुधवार को यौन उत्पीड़न के आरोप में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दे दिया।

धारा 354 क के  अनुच्छेद (3) और (4)
कानूनी विशेषज्ञाें के अनुसार ये धारा महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूना, शारीरिक संबंध बनाने को कहना, महिला की इच्छा के विपरीत अश्लील साहित्य दिखाना और महिला पर अश्लील टिप्पणी करना शामिल है। इसमें अधिकतम सजा तीन वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड होता है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है।

मीटू प्रकरण में पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धारा 354 क के  अनुच्छेद (3) और (4) के तहत आरोप पत्र दिया गया है। विवेचना के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि ना होने के कारण धारा 376 को हटा दिया गया है। 
-निवेदिता कुकरेती, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। 

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