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रिश्ते की भांजी से दुष्कर्म के प्रयास में मामा को जेल,
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रिश्ते की भांजी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले मामा को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को यह फैसला स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 31 अक्तूबर 2014 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 24 अक्तूबर 2014 को गोवर्द्धन पूजा का दिन था। उस दिन उनकी मौसी का बेटा (रिश्ते का भाई) अपने परिवार के साथ घर पर आया था। पूजा करने के बाद सबने खाना खाया और अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात के समय वह टॉयलेट गए तो देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर उनके रिश्ते के भाई ने उनकी भांजी का मुंह दबा रखा है। उन्हें देखते ही वह भाग गया। लड़की ने सारी कहानी अपने मामा को बताई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया।
एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार का जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 31 अक्तूबर 2014 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 24 अक्तूबर 2014 को गोवर्द्धन पूजा का दिन था। उस दिन उनकी मौसी का बेटा (रिश्ते का भाई) अपने परिवार के साथ घर पर आया था। पूजा करने के बाद सबने खाना खाया और अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात के समय वह टॉयलेट गए तो देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर उनके रिश्ते के भाई ने उनकी भांजी का मुंह दबा रखा है। उन्हें देखते ही वह भाग गया। लड़की ने सारी कहानी अपने मामा को बताई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया।
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एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार का जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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