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मदरसों को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की नियमावली के तहत मिलेगी मान्यता
Fri, 24 Jan 2020 01:00 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 24 Jan 2020 01:00 PM IST
सार
- अब तक उत्तर प्रदेश की नियमावली के तहत दी जा रही थी मान्यता
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
मदरसों को अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की नियमावली के तहत मान्यता मिलेगी। बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार हाजी अखलाक अहमद के मुताबिक नवंबर 2019 में इस नियमावली को मंजूरी मिली थी। जबकि इससे पहले यूपी की नियमावली के तहत मदरसों को मान्यता मिलती आ रही थी। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों को यूपी की नियमावली के तहत मान्यता मिली है, उन्हें नए सिरे से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होगी।
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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार के मुताबिक उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की अपनी नियमावली न बन पाने से 167 मदरसों को यूपी के समय से चली आ रही नियमावली के अनुसार मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इनमें से किसी भी मदरसे को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।
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अब उत्तराखंड की अपनी नियमावली बन चुकी है। ऐसे में इन मदरसों को उत्तराखंड की नियमावली के तहत मान्यता लेनी होगी। जबकि यूपी के समय से जिन मदरसों के पास मान्यता है, उनकी पूर्व की मान्यता चलती रहेगी।
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