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Lockdown Uttarakhand: हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से केवल अति आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई

Sun, 12 Apr 2020 10:46 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Sun, 12 Apr 2020 10:46 AM IST
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Lockdown Uttarakhand: only very Important Case Hearing will Do in High Court After 15th April
- फोटो : फाइल फोटो

देश के वर्तमान हालात को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 तारीख तक के अवकाश के बाद 15 अप्रैल से भी केवल अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई के लिए विचार किया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ता ई-मेल से आवेदन कर सकेंगे जिन पर एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत विचार के बाद कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अधिवक्ताओं को कोर्ट स्टाफ के सीधे संपर्क में नहीं आना होगा।

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शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हाईकोर्ट में अति आवश्यक मामलों के अलावा अन्य मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मामले में अधिवक्ता कोर्ट के किसी कर्मचारी या उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी व कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं करेंगे और ना ही वे इसके किसी अनुभाग में जाएंगे।
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मामलों पर सुनवाई का निर्णय अवकाश वाले दिनों में मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर ही विचार किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार सुनवाई की स्थिति में संबंधित अधिवक्ता को सूचित किया जाएगा कि वह पीडीएफ में दस्तावेजों के साथ याचिका को ई-मेल से भेजें। कोर्ट में वीडियो के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था के लिए कॉन्फ़्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों द्वारा के साथ एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा।

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