{"_id":"5ebb5dbc8ebc3e904d588bbb","slug":"lockdown-3-0-in-uttarakhand-latest-news-update-high-court-asked-to-state-government-about-migrants-facilities","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने पर 18 तक स्थिति स्पष्ट करें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने पर 18 तक स्थिति स्पष्ट करें
Wed, 13 May 2020 08:04 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Wed, 13 May 2020 08:04 PM IST
विज्ञापन
नैनीताल उच्च न्यायालय
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने देश के विभिन्न शहरों में फंसे प्रदेश के सभी लोगों को उत्तराखंड वापस लाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
मामले के अनुसार पूर्व मंत्री और विधायक प्रीतम सिंह पवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के लाखों लोग देश के विभिन्न शहरों में फंसे हैं। अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोंगों ने उत्तराखंड आने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया है।
विज्ञापन
उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, जबरन फीस मांगने वाले स्कूलों पर करें कार्रवाई
विज्ञापन
इनमें छात्र-छात्राएं और व्यवसायी आदि शामिल हैं। याचिका में कहा कि उत्तराखंड सरकार केवल मजदूरों को वापस ला रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए निर्देशित किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।