फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Lockdown 3.0 in Uttarakhand Latest News Update : high court asked to state government about migrants facilities

उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने पर 18 तक स्थिति स्पष्ट करें

Wed, 13 May 2020 08:04 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 13 May 2020 08:04 PM IST
विज्ञापन
Lockdown 3.0 in Uttarakhand Latest News Update : high court asked to state government about migrants facilities
नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : file photo

हाईकोर्ट ने देश के विभिन्न शहरों में फंसे प्रदेश के सभी लोगों को उत्तराखंड वापस लाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन



मामले के अनुसार पूर्व मंत्री और विधायक प्रीतम सिंह पवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के लाखों लोग देश के विभिन्न शहरों में फंसे हैं। अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोंगों ने उत्तराखंड आने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कराया है।
विज्ञापन


उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, जबरन फीस मांगने वाले स्कूलों पर करें कार्रवाई
विज्ञापन
विज्ञापन


इनमें छात्र-छात्राएं और व्यवसायी आदि शामिल हैं। याचिका में कहा कि उत्तराखंड सरकार केवल मजदूरों को वापस ला रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए निर्देशित किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 18 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed