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Dehradun: अब नहीं खुलेगा ठेका...ओपन बार चलाने पर छिड़ा था विवाद, स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी

Thu, 24 Oct 2024 11:15 AM IST
रेनू सकलानी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 24 Oct 2024 11:15 AM IST
सार

देहरादून राजपुर रोड बहल चौक के स्थानीय निवासियों ने शराब की दुकान में ओपन बार की शिकायत की थी। जिसके बाद आबकारी विभाग और जिला प्रशासन आमने-सामने आ गए। आज मामले में ठेके को स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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Liquor contract Controversy in Dehradun Order to suspending the contract permanently
डीएम सविन बंसल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देहरादून राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को अब स्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। सचिव उच्च शिक्षा डा रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते दिनों अमर उजाला ठेके को लेकर स्थानीय लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया था। और  'ठेके पर ठनी'  खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसके बाद मामले में कार्रवाई शुरू हुई। 
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राजपुर रोड के इस शराब ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने किया था विरोध। आबकारी आयुक्त  हरि चंद ने सुनवाई के दौरान शराब का ठेका बन्द करने पर स्टे लगा दिया था, लेकिन शासन ने माना कि शराब का ठेका उस जगह नहीं होना चाहिए। सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा रंजीत कुमार सिन्हा के आयुक्त आबकारी को दिए गए आदेश के अनुसार जांच में यह तय हो चुका है कि ओपल लॉज विल्डिंग, राजपुर रोड़ में स्थित शराब के ठेके पर खुले में शराब पिलाई जाती है, जिससे स्थानीय निवासी महिलाओं, बुजुर्गों एवं अन्य में अत्यन्त आक्रोश, नाराजगी है।
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कई खामियां आई सामने
दुकान के निरीक्षण में भी कई अनियमितताएं पायी गयी थी, जिसके फलस्वरूप जिलाधिकारी, देहरादून ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त शराब के ठेके का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। सचिव ने कहा कि यह शराब का ठेका राजकीय महिला इंटर कॉलेज, राजपुर रोड़ से मात्र 100 मी० की दूरी व अन्य शिक्षण संस्थानों से भी 200 मी० की दूरी पर स्थित है, जिससे कि शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। इसलिए छात्र-छात्राओं के हित में इस ठेके को या तो अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए अन्यथा लाइसेंस स्थायी रूप में निलंबित रखा जाये।

डीएम और आबकारी आयुक्त आ गए थे आमने-सामने
डीएम सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल आमने सामने आ गए थे। डीएम सविन बंसल ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करने का आदेश दिया, उधर आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने निलंबन पर स्टे देकर शराब की दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए थे

डीएम ने शराब की दुकान खुलवाने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर कहा कि उनके आदेश में कमी बताई जाए। आखिर किस आधार पर निलंबन के आदेश को निरस्त किया गया। जिला प्रशासन को ओवररेटिंग से लेकर शराब की दुकानों के बाहर ओपन बार के संचालन की शिकायतें लगातार मिल रही थी।

जनसुनवाई में राजपुर रोड बहल चौक निवासी स्थानीय निवासी महिलाओं और बुजुर्गों ने शिकायत की थी। बताया था कि ओपल लॉज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब पिलाई जा रही है। महिलाओं व युवतियों का यहां से निकलना दूभर है।



बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित
डीएम ने एसडीएम सदर से मामले की जांच कराई। इसमें पाया गया कि ओपल लॉज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित हो रहा है। दी लीकर हब (विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकान) शराब बिक्री के अलावा आसपास कई अवैध दुकानें-खोखे लगवाकर शराब सेवन से जुड़े सामान बिकवा रही है। बेसमेंट में अत्यधिक मात्रा में शराब की बोतलें तथा सेवन के लिए उपयोग में आने वाले कप एवं गिलास भी प्राप्त हुए।

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इस पर पांच लाख की चालानी कार्रवाई कर शराब की दुकान के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के विपरीत स्टे देकर दुकान को खुलवाने के आदेश उसी दिन जारी कर दिए।

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