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पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं में होगी कटौती

Fri, 26 Sep 2014 02:00 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 26 Sep 2014 02:00 PM IST
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limitation of facility of uttarakhand former CM

उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार की तरफ से दी जाने सुविधाओं की आंशिक कटौती की जाएगी।

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सरकार बना रही नई नियमावली
इसके लिए सरकार एक नियमावली तैयार कर रही है। हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर दाखिल याचिका पर शपथपत्र दाखिल करने के लिए सरकार नियमावली बना रही है।

इसको लेकर चल रही कसरत में सुरक्षा, आवास श्रेणी, वाहन ईंधन सुविधा की लिमिट तय होगी, जबकि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास, निजी सचिव और दो अनुसेवक जैसी सुविधा दे रखी हैं जो यथावत रहेंगी।
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उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुकाबले कहीं अधिक सुविधाएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास दिया जाता है जबकि पड़ोसी राज्यों में ऐसा नहीं है। आवास के साथ एक निजी सचिव और ताउम्र सेवा के लिए दो अनुसेवक की भी सुविधा है।
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पेट्रोल की कोई सीमा निर्धारित नहीं
इतना ही नहीं पूर्व सीएम को आवंटित होने वाले आवास की श्रेणी निर्धारित नहीं है। साथ ही आवास पर रखरखाव पर खर्च आदि के लिए कोई सीमा नहीं है जबकि उत्तरप्रदेश में एक लाख रुपए की सीमा और टाइप 5 का आवास दिया जाता है। इसके अलावा वाहन में पेट्रोल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

तैयार की जा रही सेवानियमावली में सरकार पेट्रोल की अधिकतम सीमा पांच सौ लीटर तय करेगी जबकि मौजूदा समय में आठ से नौ सौ लीटर इस्तेमाल होता है। आवासीय रखरखाव पर होने वाले खर्च और श्रेणी की सीमा भी तय की जाएगी।


पूर्व सीएम की सुरक्षा के लिए जोखिम के अनुसार मानक निर्धारित किये जा रहे हैं जिसमें अभी वाई श्रेणी तक का प्रावधान है। यह सारी कवायद हाईकोर्ट में दाखिल उस याचिका को लेकर है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास सहित तमाम सुविधाएं दिये जाने के मानकों पर सवाल उठाए हैं।

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