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उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज पर आपराधिक अवमानना याचिका दायर, वकील ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

Tue, 12 Jun 2018 09:31 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 12 Jun 2018 09:31 AM IST
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Lawyer register Criminal contempt petition on uttarakhand high court judge
nainital high court - फोटो : google

नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में ही आपराधिक अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। यह मामला सोमवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

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उस बेंच में न्यायमूर्ति लोकपाल थे, इसलिए इस मामले को सुनवाई के लिए अन्य बेंच को स्थानान्तरित कर दिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट में  संभवत: यह पहला मामला होगा, जब हाईकोर्ट के ही किसी वर्तमान जज के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई हो।
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जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता सीके शर्मा ने हाईकोर्ट के जस्टिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने याची के साथी अधिवक्ता सोनिया चावला, महाधिवक्ता हाईकोर्ट, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, सीएससी परेश त्रिपाठी, पूर्व जज यूपी हाईकोर्ट प्रदीप कांत, डिप्टी महाधिवक्ता समेत अन्य कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया।
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अमर्यादित शब्दों के प्रयोग का आरोप

Lawyer register Criminal contempt petition on uttarakhand high court judge
हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने अधिवक्ताओं के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने 11 मई को केस की सुनवाई के दौरान अपने साथी जज के खिलाफ भी ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया।

जिससे न सिर्फ न्यायमूर्ति, अदालत की अवमानना हुई, बल्कि हाईकोर्ट के समस्त जजों को भी कठघरे में खड़ा कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने एक ऐसे मामले को भी निस्तारित किया जिसके वह वकील रहे हैं।

 

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