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हाईकोर्ट के आदेश पर नाबालिग के उत्पीड़न में निलंबित जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Tue, 20 Feb 2018 06:41 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 20 Feb 2018 06:41 AM IST
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 Lawsuit filed on lady civil judge for minor girl exploitation
file photo

नैनीताल की किशोरी का दास के तौर पर इस्तेमाल और मारपीट करने के आरोप में निलंबित सिविल जज (सीनियर डिविजन) दीपाली शर्मा के खिलाफ सोमवार देर शाम हाईकोर्ट के आदेश पर एएसपी की ओर से सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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एसएसपी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 29 जनवरी 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान और एसएसपी कृष्ण कुमार वीके की अगुवाई में एक टीम ने सिविल जज दीपाली शर्मा के आवास (जजेज कॉलोनी रोशनाबाद) में छापा मारकर एक किशोरी को मुक्त कराया था।
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जिला जज की मौजूदगी में जिला अस्पताल में किशोरी का मेडिकल कराया गया था। इस दौरान किशोरी के शरीर पर चोट के 20 निशान पाए गए थे। चिकित्सक ने यह निशान किसी डंडे या किसी धातु के होने की संभावना जताई थी।

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 Lawsuit filed on lady civil judge for minor girl exploitation
nainital high court - फोटो : google

एडीजे चतुर्थ की कोर्ट में किशोरी के बयान दर्ज कराए गए थे। उसके बाद किशोरी को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया था। समिति ने किशोरी को श्रीराम आश्रम (अनाथालय) में भेज दिया था। तब से किशोरी वहीं है।

किशोरी के पिता हेम चंद्र दानी (निवासी पदमपुरी नैनीताल) ने महिला जज को क्लीन चिट देते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। हालांकि, कई तकनीकी पेचीदगी के चलते किशोरी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी।

हाईकोर्ट ने एसएसपी कृष्ण कुमार वीके को इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। सोमवार शाम एएसपी रचिता जुयाल की ओर से निलंबित महिला जज के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (किसी व्यक्ति का दास के तौर पर इस्तेमाल करना) और धारा 323 (मारपीट) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि महिला जज के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
 

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