फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Katju controversial statement on beef eating, matter reached in court.

काटजू के बीफ खाने वाले बयान पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Thu, 15 Oct 2015 11:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Thu, 15 Oct 2015 11:29 PM IST
विज्ञापन
Katju controversial statement on beef eating, matter reached in court.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू की ओर से गोमांस को लेकर दिए बयान को लेकर एक अधिवक्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन


अधिवक्ता अरुण कुमार भदौरिया ने हरिद्वार में प्रथम अपर सिविल जज (एसडी) सुधीर कुमार सिंह की कोर्ट में परिवाद दायर करने को पत्र दाखिल किया है।

पत्र में बताया गया कि तीन अक्तूबर को आईआईटी बीएचयू वाराणसी में दिए गए बयान में काटजू ने कहा है कि ‘वह गोमांस खाते हैं उन्हें भला इससे कौन रोक सकता है। दुनियाभर के लोग इसे खाते हैं। गाय जानवर है उसे माता मानना बेवकूफी है’।

विज्ञापन

धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप

Katju controversial statement on beef eating, matter reached in court.

अधिवक्ता का आरोप है कि उनका यह बयान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है। आरोप है कि पूर्व न्यायाधीश ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जबकि मुगल सम्राटों ने भी गो हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि गोवंश संतुलित आहार दूध देकर राष्ट्र के स्वास्थ्य को बनाए रखती है।

एसएसपी, एसओ को लिखित में शिकायत सौंपने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अधिवक्ता को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed