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यौन शोषण प्रकरणः हाईकोर्ट जाएंगे जोशी
अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 18 Dec 2013 01:35 PM IST
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यौन शोषण प्रकरण के आरोपी निलंबित अपर सचिव जेपी जोशी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की दी है।
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सूत्रों का कहना है कि जोशी जमानत के लिए अब होईकोर्ट याचिका दायर करेंगे। जिला जज राम सिंह अदालत में मंगलवार को अपर सचिव जोशी जोशी की जमानत अर्जी पर बहस हुई। बहस के दौरान कोर्ट में भारी भीड़ मौजूद रही।
अश्लील सीडी को फर्जी बताया
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूरत सिंह नेगी ने नैनीताल में बनाई गई अश्लील सीडी को फर्जी बताया। उन्होंने कहा सीडी में किसी की पहचान नहीं हो पा रही है। न तो अपर सचिव का चेहरा स्पष्ट हो पा रहा है और न ही युवती का।
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जिरह में उन्होंने दो समाचार चैनलों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पीड़िता खुद चैनल में काम करती थी। इन चैनलों ने ब्लैकमेलिंग करने के लिए यह सीडी बनाई। उन्होंने कहा कि पीड़िता को नौकरी का कोई झांसा नहीं दिया गया।
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क्योंकि वह पहले से ही चैनल में नौकरी कर रही है। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए केस डायरी और सीडी पेश की। दोनों पक्ष सुनने के बाद दोपहर दो बजे कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
रितु की याचिका पर सुनवाई आज
केस डायरी व सीडी कोर्ट में होने के कारण पुलिस ने रितु की जमानत पर सुनवाई के लिए समय मांगा। इस पर सीजेएम कोर्ट ने बुधवार का समय तय किया।
उधर, निलंबित संयुक्त सचिव एसएस वल्दिया के अधिवक्ता ने भी सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है। वहीं दिन भर चर्चा रही कि आज युवती कोर्ट में सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।