उत्तराखंड: चमोली जिले में 5 नवंबर को होगा जिला पंचायत उपचुनाव, आचार संहिता लागू
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चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उपचुनाव पांच नवंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही चमोली जनपद में तात्कालिक प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
मंगलवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक नवंबर को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन हो सकेगा। उसी दिन अपराह्न साढ़े तीन बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। तीन नवंबर अपराह्न दो बजे तक नामांकन पत्र वापसी हो सकेगी।
बृहस्पतिवार को उपचुनाव की सूचना जारी करेंगे डीईओ
अगले दिन पांच नवंबर को सुबह नौ बजे से अपराह्न दो बजे तक मतदान होगा और उसके बाद मतगणना होगी। बता दें कि चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष का पद थराली की विधायक मुन्नी देवी के त्यागपत्र के बाद खाली हो गया था।
अधिसूचना के मुताबिक जिलाधिकारी उपचुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे जो अध्यक्ष पद के उपचुनाव की सूचना बृहस्पतिवार को जारी करेंगे। जिला व क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में उपचुनाव का नोटिस चस्पा होगा और जिला पंचायत के प्रत्येक सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा उपचुनाव के कार्यक्रम सूचना भेजी जाएगी।