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साईबर ठगी मामले में बैंक को देनी होगी खाताधारक धनराशि

Thu, 10 Nov 2022 11:23 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:23 PM IST
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In cyber fraud case, the bank will have to give money to the account holder
देहरादून। जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को उपभोक्ता के एक लाख 41 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार और कोर्ट खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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उक्त फैसला फोरम के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल, सदस्य विमल प्रकाश नैथानी और अल्का नेगी की पीठ ने सुनाया है। नेशविला रोड निवासी उपभोक्ता संजय चांदना के अधिवक्ता केके शर्मा ने बताया कि चांदना के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से साइबर ठगों ने एक लाख 41 हजार रुपये उड़ा दिए। इसकी सूचना चांदना ने साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दी। इस पर एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही एफआईआर की प्रति बैंक में दी गई। बैंक की ओर से चांदना से फार्म भरवाकर दस दिनों में पैसा खाते में रिफंड होने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद बैंक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही धनराशि वापस हुई। जिस पर चांदना ने फोरम की शरण ली। इस संबंध में बैंक की ओर से फोरम में कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पीठ ने उक्त फैसला सुनाया है। इसमें नारी शिल्प मंदिर मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा को उक्त धनराशि 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को देनी होगी।
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