{"_id":"57457d2f4f1c1ba22c691411","slug":"imprisonment-on-dowry-murder","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में दस साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेज हत्या में दस साल की सजा
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 26 May 2016 03:48 AM IST
विज्ञापन
जेल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पौड़ी में जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज कंवर सेन की अदालत में चार लोगों को दहेज हत्या में दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 12 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक पातीराम ढौढियाल ने अपनी बेटी शोभा की शादी थलीसैण क्षेत्र निवासी अशोक पुत्र विशंभद दत्त से की थी। 13 अप्रैल 2014 को थलीसैंण ब्लॉक क्षेत्र निवासी शोभा (19) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
विज्ञापन
युवती के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को खाने में जहर देकर मार डालने का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के शरीर में जहर पाए जाने की पुष्टि हुई थी।
विज्ञापन
दोनों पक्षों के बीच चली सुनवाई के बाद जिला जज कंवर सेन ने हत्या का दोषी मानते हुए ससुर विशंभर दत्त, पति अशोक, देवर सुभाष एवं सास को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही बारह हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।