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गैर डेयरी उत्पाद को दुग्ध उत्पाद बताकर बेचना गैरकानूनी

Fri, 13 Aug 2021 12:39 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 12:39 AM IST
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'Illegal to sell non-dairy products as milk products'
सोया, ओट्स, काजू, बादाम, अखरोट या अन्य चीजों से बनाए गए उत्पादों को दुग्ध उत्पाद कहकर नहीं बेचा जा सकता। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस तरह के मामलों में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि गैर स्तनपायी स्रोतों, खास तौर पर पौधों, मेवे आदि से तैयार किए गए उत्पादों को दूध या दुग्ध उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दूध व दुग्ध उत्पाद के लिए मानक तय हैैं। बाजार में इस समय सोया मिल्क, ओट्स मिल्क, टोफू पनीर जैसे कई उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नियमों के विपरीत बिक रहे हैैं। एफएसएसएआई ने इस संबंध पत्र भेज कार्वाई के निर्देश दिए हैैं। जिसके लिए समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चलाने को कहा गया है। मा.सि.रि.
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