फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   identification card  must be submitted to night party 

नाइट पार्टी करते हैं तो पढ़ें यह खबर, इस कार्ड के बिना अब नहीं होगी एंट्री

Tue, 04 Jul 2017 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 04 Jul 2017 12:01 AM IST
विज्ञापन
identification card  must be submitted to night party 

अगर आप भी नाइट पार्टी जाने का शौक रखे हैं तो यह खबर आपके ल‌िए है। अब आपको रेस्‍टोरेंट और पब में जाने के ल‌िए अब यह कार्ड जरूरी होगा।

विज्ञापन


राजपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में हुई ठेकेदार की हत्या के बाद पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए कई फैसले लागू किए है। नाइट पार्टी में शिरकत करने वाले हर शख्स की आईडी लेकर पूरा पता रजिस्टर में दर्ज होगा। दूसरा हर पार्टी की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को देना अनिवार्य होगा। 
विज्ञापन


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने सोमवार को शहर के होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और बार संचालकाें की पुलिस लाइन में बैठक की। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की हत्या की वारदात में रेस्टोरेंट कर्मचारियों की घोर लापरवाही उजागर हुई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। भविष्य में इस तरह की पुनर्रावृत्ति न हो, इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। सिंगल डे पार्टी लाइसेंस के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

रेस्टोरेंट की दीवारों पर चस्पा करना होगा पर्चा

identification card  must be submitted to night party 

अब नाइट पार्टी की जानकारी संबंधित  थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। होटल, बार और क्लबों की दीवारों पर स्थानीय पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम का नंबर चस्पा होना चाहिए। स्टाफ को इसके लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है।

पार्टियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसका पहचान पत्र अनिवार्य रुप से लेकर रजिस्टर में उसकी इंट्री करने तथा 21 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं को पार्टियों में अनुमति न दी जाए।

नियत समय से अधिक किसी भी पार्टी को जारी न रखने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नगर प्रदीप राय, एएसपी लोकेश्वर सिंह,  सीओ सिटी चंद्रमोहन नेगी आदि प्रमुख रुप से उपस्थित थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed