दहेज के लिए पत्नी को दिया तीन तलाक, कोर्ट के आदेश पर पति समेत चार पर मुकदमा
- विवाहिता को तलाक देकर घर से निकालने का मामला
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उत्तराखंड के हरिद्वार में लक्सर में दहेज और कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों के महिला को मारपीट कर घर से निकालने और तीन तलाक देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, सुल्तानपुर आदमपुर गांव निवासी शबाना ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसका विवाह उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना निवासी सावेज के साथ 20 अप्रैल 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज के तहत हुआ था।
शादी के समय उनके परिवार वालों ने अपनी सामर्थय के अनुसार दान दहेज दिया था। आरोप है कि इसके बाद भी ससुराल वाले दिए गए दहेज से नाखुश थे। ससुराल वाले उस पर तीन लाख की नकदी और कार लाने के लिए दबाव बना रहे थे।
मांग पूरी न होने पर ससुराली उनके साथ मारपीट करने लगे। 19 जुलाई 2019 ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट की थी। अगले दिन पति ने उन्हें तीन बार तलाक कहकर संबंध तोड़ लिए। इस पर उन्होंने सुल्तानपुर चौकी में मामले की शिकायत की, लेकिन सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
17 अक्तूबर को एसएसपी से मामले की शिकायत की, लेकिन यहां भी सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए थे।
कोतवाली के एसएसआई अभिनव शर्मा ने बताया की कोर्ट के आदेश पर महिला के पति सावेज पुत्र रहीस, ससुर रहीस पुत्र नामालूम, सास छोटी पत्नी रहीस, ननद शाहजा पुत्री रहीस निवासी बकारका थाना चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।