गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, फिर मारपीट कर घर से निकाला, पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज
- पुलिस ने पांच ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया
विस्तार
रुड़की के लक्सर में गर्भवती महिला के साथ मारपीट और तीन तलाक बोलकर घर से निकालने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पांच ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में जांच शुरू हो गई है।
दरअसल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के संघी पुर गांव निवासी आलमगीर पुत्र अख्तर ने रविवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी सारा का निकाह वर्ष 2018 को 12 नवंबर को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के करणपुरा गांव निवासी मेहरबान पुत्र इरफान के साथ किया था।
आलमगीर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि मेहरबान पथरी थाना क्षेत्र के गांव में स्थित एक मस्जिद में मौलवी का कार्य करता है। आलमगीर का आरोप था कि ससुराल वाले उससे नाखुश थे।
आरोप है कि उसकी बेटी के ससुराल वाले ओर दहेज लाने के लिए उसकी बेटी को प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। लेकिन इस बीच उसकी बेटी गर्भवती भी हो गई। आरोप है कि तीन दिन पहले मेहरबान व उसके परिवार के लोगों ने उसकी बेटी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
आरोप है कि इतना ही नहीं उसके पति मेहरबान ने उसकी बेटी को तीन तलाक बोलकर नाता भी तोड़ लिया। उधर, कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर पीड़िता के पति मेहरबान, ससुर इरफान, सास मेहरुबा, ननद साहिबा व देवर शाहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।