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पूर्व डीजीपी सिद्धू को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला

Sat, 11 Mar 2017 12:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 11 Mar 2017 12:23 AM IST
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high court, order for ex dgp bs sidhu
dgp - फोटो : file photo

उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस स‌िद्धु को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका द‌िया है। हाईकोर्ट ने 2013 में देहरादून में पेड़ काटने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने डीएफओ धीरज पांडे को राहत देते हुए निचली अदालत की ओर से डीएफओ के खिलाफ जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने शुक्रवार को अपना यह निर्णय सुनाया। पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 2013 में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने वन भूमि खरीदने के साथ ही 25 हरे भरे पेड़ कटवा दिए तो डीएफओ देहरादून धीरज पांडे ने सिद्धू के खिलाफ वन कानून के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद तीन माह में जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी। 
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याचिका में कहा कि जुलाई 2013 में सिद्धू ने प्रभाव का उपयोग कर डीएफओ पर ही पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी मामले में निचली कोर्ट ने डीएफओ को समन आदेश जारी किए। निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने निर्णय में डीएफओ धीरज पांडे को राहत देते हुए निचली अदालत से डीएफओ के खिलाफ जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया।

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