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HC का आदेश, केदारनाथ आपदा प्रभावित नाबालिगों को हर महीने 7500 रुपये दे सरकार

Sat, 19 Nov 2016 09:30 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 19 Nov 2016 09:30 PM IST
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high court order Compensation to kedarnath disaster victims.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

केदारनाथ आपदा प्रभावितों पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।

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kedarnath disaster

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 2013 की केदारनाथ आपदा में प्रभावित नाबालिग बच्चों को हर माह 7500 रुपये देने का निर्देश दिया है। सरकार को यह राशि बच्चों के अकाउंट में जमा करानी होगी।

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Skeletons cremation - फोटो : AmarUjala

कोर्ट ने आपदा में मारे गए लोगों के शवों का संस्कार करवाने सम्बन्धी जनहित याचिका पर उच्च न्यायलाय की खण्डपीठ ने मृतकों के मुआवजे नाकाफी बताते हुए इसे 50 प्रतिशत बढाने का आदेश दिया है।

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इसके साथ ही लावारिस पड़े शवों का दाह संस्कार कराने, एस.एस.पी.स्तर के अधिकारियों की पांच विशेष टीमें बनाकर लावारिश शव तलाशने तथा डी.एन.ए. कराने का बनाने का निर्देश दिया।

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Skeletons found in Kedar Valley - फोटो : AmarUjala

दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि केदारनाथ में आई आपदा में 3500 लोगों की गुमशुदगी दिखाई गई थी जबकी सरकार अबतक केवल 450 लोगो के शव ही खोज सकी है।

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