फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court nainital order mining.

प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता खनन : HC

Wed, 17 Dec 2014 11:46 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 17 Dec 2014 11:46 AM IST
विज्ञापन
high court nainital order mining.

उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की खनन नीति 2011 (संशोधित मार्च 2013) को खारिज कर दिया है। इसमें निजी हाथों में खनन के पट्टे देने का प्रावधान किया गया था।

विज्ञापन


खनन नीति 2011 को खारिज
कोर्ट ने कहा कि खनन कार्य निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष हुई। बाजपुर निवासी रंजीत सिंह गिल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार की ओर से खनन नीति 2011 को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से वन विकास निगम को दाबका नदी में खनन का पट्टा दिया गया था। नियमानुसार केवल वन विकास निगम ही खनन कार्य कर सकता है, लेकिन वन विकास निगम ने शर्तों के उल्लंघन में इसका उप-पट्टा कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा यह भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन है। पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि खनन कार्य प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता है और खनन नीति 2011 को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed