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2012 में हुए अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और सीबीआई को दिया नोटिस

Sat, 13 May 2017 11:21 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 13 May 2017 11:21 AM IST
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high court given notice to state govt and cbi
nainital high court

वर्ष 2012 में हरिद्वार में ओनिडा कंपनी में हुए अग्निकांड में 11 लोगों की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाइकोर्ट ने राज्य सरकार,  सचिव ओमप्रकाश सीबीआई समेत आईपीएस केवल खुराना और एसएचओ रवींद्र डंडियाल को नोटिस भेज कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता रवींद्र कुमार ने हाइकोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है। ज्ञात रहे कि इस हादसे में रवींद्र कुमार के इकलौते पुत्र की भी जलने से मृत्यु हो गई थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस वीके बिष्ट की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार इस भीषण अग्निकांड में कुल 11 लोगों की जलने से मौत हो गई थी।

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वादी का आरोप मालिक और प्रबंधक को बचा रही थी पुलिस

high court given notice to state govt and cbi
Demo Pic

रवींद्र कुमार का आरोप था कि पुलिस शुरू से ही इस मामले में ओनिडा के मालिक और प्रबंधक को बचाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने प्राथमिकी में उनके नाम तक दर्ज नहीं किए। बाद में इस मामले की शिकायत डीआईजी से की गई तो उनके हस्तक्षेप पर इनके नाम एफआईआर में शामिल किए गए।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामले में बड़े लोगों के आरोपी होने के चलते पुलिस इसकी जांच में ढिलाई बरत रही है और सात वर्षों में भी जांच में प्रगति नहीं हुई है। रवींद्र कुमार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जिस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।

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