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उत्तराखंड पीसीबी को हाईकोर्ट ने लगाई लताड़, नियम न मानने वाले आश्रम और उद्योग होंगे सील
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 30 Mar 2017 07:13 PM IST
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गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर हीलाहवाली करने पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पीसीबी को जमकर लताड़ लगायी। होईकोर्ट ने पीसीबी को गंभीरता के साथ काम करने की हिदायत दी।
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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गंगा स्वछता अभियान में आड़े आ रहे होटलों, आश्रमों और उद्योगों को क्लोसर नोटिस देने के बावजूद नियम नहीं मानने पर सील नहीं करने पर लताड़ लगाई और तत्काल सील करने के निर्देश दिए ।
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न्यायालय ने उपस्थित बोर्ड के सदस्य सचिव विनोद सिंघल से निर्भीकता से काम करने को कहा है । सचिव ने न्यायालय से कहा कि ज्वालापुर की नदी में लोग टेंट और दरियाँ धो रहे हैं, साथ में सिंहद्वार से पुलजटवाडा के बीच मीट के अंश भी नदी में पहुँच रहे हैं और वहां पॉलिथीन का भी इस्तेमाल हो रहा है । इसके लेकर अब गंभीरता से काम किया जाएगा।
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