फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   high court direction on industrial plot

पेड़ों की अवैध कटाई पर सिडकुल को नोटिस

Tue, 11 Mar 2014 04:12 PM IST
अमर उजाला, नैनीताल
अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 11 Mar 2014 04:12 PM IST
विज्ञापन
high court direction on industrial plot
सेलाकुई क्षेत्र में सिडकुल की ओर से औद्योगिक प्लाट का निर्माण और भू-उपयोग परिवर्तन करने के मामले में हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए सिडकुल को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष सोमवार को मामले की सुनवाई हुई।

जनहित याचिका पर दिया आदेश
सिटीजन फॉर ग्रीन दून ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सेलाकुई क्षेत्र में सिडकुल ने ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटकर औद्योगिक प्लाटिंग कर भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया है।
विज्ञापन


जनहित याचिका में कहा गया कि इसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं ली गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही न्यायालय ने सिडकुल को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed