फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Haridwar Dharmasansad: Narasimhanand gets bail in the case of indecent remarks against women

राहत: हरिद्वार धर्मसंसद में भड़काऊ भाषण के बाद अब महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी मामले में भी यति नरसिंहानंद को जमानत

Wed, 16 Feb 2022 02:20 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, रोशनाबाद (हरिद्वार)।
संवाद न्यूज एजेंसी, रोशनाबाद (हरिद्वार)। Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 16 Feb 2022 02:20 PM IST
सार

हरिद्वार धर्मसंसद में दिए भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिंहानंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में भी प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने जमानत दे दी।

विज्ञापन
Haridwar Dharmasansad: Narasimhanand gets bail in the case of indecent remarks against women
यति नरसिंहानंद सरस्वती - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने जमानत दे दी। मालूम हो कि धर्मसंसद में दिए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। संभावना है कि आज बुधवार को वह जेल से रिहा हो जाएंगे। 

विज्ञापन


नगर कोतवाली के निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ की छात्रा रुचिका ने 12 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली हरिद्वार में गाजियाबाद के डासना में स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


15 जनवरी को किया गया था यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार
रुचिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यति नरसिंहानंद को 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


गिरफ्तारी के बाद नरसिंहानंद ने सीजीएम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सीजीएम न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।


जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने यती नरसिंहानंद के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जमानत प्रदान कर दी। जमानत आदेश में यह भी कहा गया है कि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंडरटेकिंग देंगे कि आरोपी अपराध की प्रकृति के समान भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। और विवेचना में सहयोग करेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed