फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   GST Appellate Tribunal to settle tax disputes begins in Uttarakhand

Dehradun News: टैक्स वादों का निपटारा करने के लिए उत्तराखंड में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल शुरू

Wed, 21 Jan 2026 07:58 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 07:58 PM IST
विज्ञापन
GST Appellate Tribunal to settle tax disputes begins in Uttarakhand
-ट्रिब्यूनल के तीन सदस्यों ने संभाला कार्यभार
विज्ञापन

-प्रदेश के व्यापारी टैक्स संबंधी वादों की ट्रिब्यूनल में कर सकेंगे अपील
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वादों की अपील अब व्यापारी जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में दायर कर सकेंगे। बुधवार से ट्रिब्यूनल की देहरादून बेंच शुरू हो गई है। तीन सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है।
ट्रिब्यूनल के सदस्य आनंद शाह (तकनीकी केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक) और नरेश कत्याल (न्यायिक) ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। जीएसटी परिषद ने टैक्स संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को टैक्स संबंधित वादों को लेकर सीधे न्यायालय न जाना पड़े। जीएसटी में पंजीकृत प्रदेश के दो लाख से अधिक व्यापारियों को ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की सुविधा मिल गई है। ट्रिब्यूनल में सीजीएसटी व एसजीएसटी से संबंधित वादों को सुनवाई होगी।
विज्ञापन

ट्रिब्यूनल वादों की सुनवाई के बाद टैक्स, ब्याज, जुर्माने भी तय करेगा। देहरादून में ट्रिब्यूनल बेंच शुरू होने से उत्तराखंड व आसपास के करदाताओं को तेज, निष्पक्ष अपील समाधान मिलेगा। यह जीएसटी परिषद एवं वित्त मंत्रालय की देशव्यापी बेंच सक्रिय करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस मौके पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, राज्य कर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed