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उत्तराखंड: प्रदेश के ट्रक, स्कूल बस संचालकों को राहत, छह महीने की पेनाल्टी माफ

Thu, 02 Jul 2020 11:49 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Thu, 02 Jul 2020 11:49 PM IST
सार

  • प्रदेश में करीब 60 हजार वाहन संचालकों को मिलेगा लाभ
  • परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

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Uttarakhand:  state truck, school bus operators Six months penalty waived
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 40 हजार से अधिक ट्रक ऑपरेटर्स और 20 हजार से अधिक स्कूल बस संचालकों के लिए टैक्स पर छह माह की पेनल्टी माफ कर दी है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक एक फरवरी से 31 जुलाई 2020 तक जुर्माना माफ किया गया है। इससे वाहन संचालकों ने राहत की सांस ली है। 

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कोरोना संकट के बीच आर्थिक तंगी झेल रहे राज्य के 60 हजार से अधिक ट्रक और स्कूल बस संचालक टैक्स नहीं जमा करा पाए थे। इस पर विभाग ने पेनल्टी लगा दी थी। इस बीच सरकार ने बस, टैक्सी, मैक्सी संचालकों के लिए रोड व अन्य टैक्स माफ कर दिए थे। हालांकि, ट्रक व स्कूल बस संचालकों को राहत नहीं मिल पाई। इस बीच वे कार्यालय बंद होने से टैक्स जमा नहीं करा पाए। इसी को देखते हुए जुर्माना माफ किया गया है। 
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इस आदेश का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा, जिन्होंने लॉकडाउन के पूर्व गाड़ियां खरीद ली थीं लेकिन पंजीकरण नहीं करा पाए थे। आरटीओ देहरादून डीसी पठाई ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेशों के मुताबिक जल्द ही सॉफ्टवेयर में बदलाव कर पेनाल्टी शुल्क माफ करने के साथ अन्य टैक्स जमा कराया जाएगा।

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