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उत्तराखंड: संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, सीधी भर्ती में मिलेगी छूट

Tue, 08 Jan 2019 09:41 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 08 Jan 2019 09:41 AM IST
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Good News for Contractual Workers in Uttarakhand
- फोटो : pexels.com

विनियमित (संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ) कर्मियों को नियमित करने पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार ने उन्हें सीधी भर्ती में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद विनियमितीकरण नियमावली 2016 के तहत नियमित किए संविदा कार्मिक हटाए जाने हैं। ऐसे में सरकार जल्द उन पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति करेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में विनियमित कर्मचारियों को उनकी बतौर संविदा दी गई सेवाओं के वेटेज प्वाइंट (डेढ़ अंक प्रति वर्ष) और आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 

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सरकार ने सोमवार को विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली 2016 के तहत विनियमित कार्मिकों को सीधी भर्ती में वेटेज प्वाइंट एवं आयु सीमा में छूट नियमावली 2018 की अधिसूचना जारी कर दी। संविदा कर्मचारियों को इस नियमावली के तहत एक बार ही लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने विनियमितिकरण नियमावली 2016 से 515 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया था। हाईकोर्ट ने नियमावली को निरस्त कर सरकार को उन पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। 

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वेटेज प्वाइंट और आयु सीमा

संविदा, अंशकालिक, तदर्थ आदि कर्मचारियों को सीधी भर्ती में उनकी सेवाओं की एवज में वेटेज प्वाइंट (अंक) मिलेंगे। संविदा पर जितने वर्ष की सेवाएं उन्होंने की है, उसके आधार पर प्रतिवर्ष डेढ़ अंक मिलेंगे। अधिकतम 10 अंक दिए जा सकते हैं। चूंकि सीधी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा की परिधि में संविदा कर्मचारी नहीं आएंगे, तो उन्हें इसमें पूरी तरह छूट रहेगी।

इन्हें मिलेगा नई नियमावली का लाभ 
सरकार की नई नियमावली की अधिसूचना जारी करने से विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली समाप्त हो गई है। अब नई नियमावली 2018 का लाभ उन कार्मिकों और अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में मिलेगा, जो निरस्त हुई नियमावली के तहत नियमित किए गए हैं। 

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