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सूचना आयोग के आदेश पर स्कूल संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
Fri, 17 Jul 2020 12:01 AM IST
देहरादून ब्यूरो
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रुड़की
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रुड़की
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2020 12:01 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
वर्षों पहले बंद हो चुके निजी स्कूल की टीसी काटने के मामले में सूचना आयोग के निर्देश के बाद लक्सर के उप शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के पूर्व प्रबंधक और पूर्व प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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लक्सर तहसील के टाइपिस्ट सुकेंद्र कुमार ने लक्सर के बसेड़ी स्थित चिल्ड्रन डिफेंस एकेडमी प्राइवेट स्कूल से जारी की गई रेखा पुत्री पूरणचंद की टीसी के बारे में एबीईओ लक्सर के कार्यालय से सूचना मांगी थी, लेकिन जब इसके बाद एबीईओ अमित कोटियाल ने संबंधित स्कूल से दस्तावेज तलब किए तो जानकारी मिली कि स्कूल लगभग 10 साल पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानाचार्य और प्रबंधक द्वारा फर्जी तरीके से टीसी जारी की गई है। सूचना न मिलने पर सुकेंद्र ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी।
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उसके बाद एबीईओ ने आयोग को बताया कि स्कूल के पूर्व प्रबंधक नजाकत अली निवासी बसेड़ी व पूर्व प्रधानाध्यापक फूल कुमार से दस्तावेज मांगे गए थे। उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके चलते आवेदक को सूचना नहीं दी जा सकी है। आयोग ने इस मामले में स्कूल के पूर्व प्रबंधक व पूर्व प्रधानाध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश शिक्षा विभाग को दिए थे। आयोग के आदेश के बाद एबीईओ अमित कोटियाल ने दोनों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर दी थी। कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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