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पीएनबी के पूर्व चीफ मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
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पंजाब नेशनल बैंक के शाखा रेसकोर्स के पूर्व चीफ मैनेजर के खिलाफ डालनवाला थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह केस न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर गारंटी का 93 लाख रुपये किसी और खाते में जमा कर दिए थे।
पुलिस के अनुसार कोर्ट को शिकायत संजय सहगल निवासी रेसकोर्स (निदेशक, मैसर्स डवैलर्स प्राइवेट लिमिटेड) ने की थी। उनकी शिकायत पर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक रेसकोर्स बलदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक में जमा दस्तावेजों की जालसाजी करते हुए गारंटी का पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किया गया है। कोर्ट मे दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में संजय सहगल का कहना है कि उनकी शाखा में था। उन्हें 1.75 करोड़ रुपये की सीसी लिमिट और पांच करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी गई थी। खाते से सरकारी ठेके के लिये तीन बैंक गारंटियां बनी थी।
बताया कि, 93 लाख रुपये की बैंक गारंटी सरकारी ठेकों के लिए ली गई थी। बैंक गारंटी की अवधि खत्म हो गई थी। बैंक ने बैंक गारंटी के खाते को बंद भी कर दिया गया था। मार्जिन मनी कंपनी के खाते में वापस अदा कर दिये गये थे। कोई लेनदेन नहीं रह गया था । आरोप है कि बलदेव सिंह तत्कालीन पंजाब नैशनल बैंक रेसकोर्स के चीफ मैनेजर ने कंपनी के बंद खाते व बैंक गारंटी के एवज में बैंक के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये। कंपनी के बंद खाते, गारंटी का पैसा 93 लाख रुपये तीसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। कहा गया कि, फर्जीवाड़ा करते हुये कई दस्तावेज पूर्व मैनेजर के हस्ताक्षर करके तैयार किये गये व जानते हुए उनको मूल कागजात की तरह प्रयोग किया गया ।
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पुलिस के अनुसार कोर्ट को शिकायत संजय सहगल निवासी रेसकोर्स (निदेशक, मैसर्स डवैलर्स प्राइवेट लिमिटेड) ने की थी। उनकी शिकायत पर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक रेसकोर्स बलदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बैंक में जमा दस्तावेजों की जालसाजी करते हुए गारंटी का पैसा किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किया गया है। कोर्ट मे दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में संजय सहगल का कहना है कि उनकी शाखा में था। उन्हें 1.75 करोड़ रुपये की सीसी लिमिट और पांच करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी गई थी। खाते से सरकारी ठेके के लिये तीन बैंक गारंटियां बनी थी।
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बताया कि, 93 लाख रुपये की बैंक गारंटी सरकारी ठेकों के लिए ली गई थी। बैंक गारंटी की अवधि खत्म हो गई थी। बैंक ने बैंक गारंटी के खाते को बंद भी कर दिया गया था। मार्जिन मनी कंपनी के खाते में वापस अदा कर दिये गये थे। कोई लेनदेन नहीं रह गया था । आरोप है कि बलदेव सिंह तत्कालीन पंजाब नैशनल बैंक रेसकोर्स के चीफ मैनेजर ने कंपनी के बंद खाते व बैंक गारंटी के एवज में बैंक के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये। कंपनी के बंद खाते, गारंटी का पैसा 93 लाख रुपये तीसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। कहा गया कि, फर्जीवाड़ा करते हुये कई दस्तावेज पूर्व मैनेजर के हस्ताक्षर करके तैयार किये गये व जानते हुए उनको मूल कागजात की तरह प्रयोग किया गया ।
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