देहरादून। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के चार माह बाद पत्नी व भाई के खिलाफ मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट में शाकिर निवासी अकबराबाद, कोतवाली देहात, बिजनौर ने शिकायत की थी। शाकिर के अनुसार उनके भाई जावेद की शादी नादरा निवासी शेखयान, कोतवाली देहात के साथ आठ साल पहले हुई थी। आरोप है कि नादरा का चाल चलन ठीक नहीं था। वह अपने देवर शावेज (शिकायकर्ता और मृतक दोनों का भाई) के साथ मिलती थी। जावेद ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन नादरा शावेज के साथ चली गई, लेकिन कुछ दिन बाद वापस आ गई। लोक लाज के कारण वह जावेद के साथ ही रहने लगी। गत पांच जुलाई को जावेद का शव रायपुर क्षेत्र में मिला। उसके शरीर पर नीले निशान थे। गला भी घोंटा हुआ लग रहा था। इसकी शिकायत उस वक्त रायपुर थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आरोप है कि शावेज और नादरा दोनों मिलकर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिजनौर की कोर्ट ने नादरा और शावेज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। एसओ रायपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात बिजनौर में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। वहां से ट्रांसफर होने के बाद रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जावेद के शव को बिजनौर में ही दफन किया गया था। परिजनों का दावा है कि घटनास्थल रायपुर क्षेत्र का है। मामले की जांच की जा रही है।