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फूड लाइसेंस बनवाने के लिए छह महीने और

Thu, 06 Feb 2014 01:06 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 06 Feb 2014 01:06 AM IST
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food license will make till august

व्यापारियों, कारोबारियों के लिए एक राहत भरी खबर। फूड लाइसेंस बनाने के लिए अब आने वाली चार अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे।

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया गया है।  

रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जबकि जिन कारोबारियों का टर्नओवर 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी किया गया है।

इस प्रक्रिया के लिए पहले चार फरवरी अंतिम तारीख नियत की गई थी। इस दिन लगभग डेढ़ हजार लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया।

बन चुके हैं साढ़े सात हजार लाइसेंस
तकरीबन साढ़े सात हजार व्यापारियों का लाइसेंस बन चुका है। 10 हजार व्यापारी, कारोबारी अधिनियम के दायरे में आते हैं। इनमें मिड डे मील और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान वाले भी शामिल हैं।
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इनका है कहना
वेबसाइट पर भी तिथि अपडेट हो चुकी है। लापरवाही न दिखा लोग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कोई चाहे तो पांच साल की फीस एक साथ चुका सकता है। इससे वह हर साल नवीनीकरण की प्रक्रिया से बच सकता है।
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-अनोज कुमार थपलियाल, जिला अभिहीत अधिकारी (एफएसएसए)

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