पहले किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर जबरन रचाया विवाह
- पुलिस ने पोक्सो बाल विवाह अधिनियम में दर्ज किया मुकदमा
- ससुराल वालों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से बाहर निकाला
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युवक ने नाबालिग को बहला-फुसला कर शारीरिक संबंध बनाए। जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो आरोपी के परिवार और गांव वालों ने पीड़िता का जबरन आरोपी से विवाह करा दिया।
कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो के साथ ही बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घटना सहसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने बताया कि मोहसीन खान पुत्र शफीक अली नाम के युवक ने पांच माह पूर्व उसकी नाबालिग पुत्री से शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद वह गर्भवती हो गई।
शादी के बाद मारपीट कर निकाला बाहर
जब उसने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करानी चाही तो गांव और मोहसीन के परिवार वालों ने उसकी पुत्री का विवाह जबरन बीती 29 जून को मोहसीन से करा दिया। शादी के बाद ससुराल वालों ने उसकी पुत्री को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
थानाध्यक्ष मुकेश त्यागी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाल विवाह में जिन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।