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IIT के मेस मैनेजर पर तीन लाख का जुर्माना
ब्यूरो / अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Sun, 01 Mar 2015 11:40 AM IST
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खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने में आईआईटी रुड़की के एनसी निगम गेस्ट हाउस मेस मैनेजर पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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एक अन्य मामले में भी एडीएम ने तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो मीट की दुकानों पर भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के रुड़की तहसील प्रभारी दिलीप जैन ने बताया कि विभाग की ओर से 18 फरवरी 2013 को आईआईटी रुड़की के एनसी निगम गेस्ट हाउस में अनियमितता मिली थी।
वहां मेस संचालक पर फूड लाइसेंस नहीं था और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस दौरान वहां पर प्रयोग किए जा रहे सोयाबीन तेल का सैंपल भरकर रुद्रपुर लैब भेजा गया था। जांच में तेल मिस ब्रांड एवं मिस लिडिंग पाया गया था।
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इस संबंध में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गेस्ट हाउस के मैनेजर किशोर रावत पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया गया और आवश्यक सुधार कर तीस दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया।
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वहीं दूसरे मामले में चार दिसंबर 2012 को दहियाकी मंगलौर में रसगुल्लों का सैंपल लिया गया था, जो मानक के विपरीत पाया गया। मामले में एडीएम कोर्ट ने बनी सिंह पुत्र बलवान सिंह निवासी सोनीपत हरियाणा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना किया।
एक अन्य मामले में दो सितंबर 2014 को नजरपुरा मंगलौर में नीरज पुत्र जीतराम एवं यशपाल पुत्र भरत सिंह की कच्चे मीट की दुकान पर अवशेषों के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मीट का कटान घरेलू औजारों से किया जा रहा था।
उस पर निकाय से अनुमति भी नहीं थी। इसके खिलाफ एडीएम कोर्ट ने आवश्यक सुधार और नियमों का पालन करने का आदेश देते हुए दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया।