देहरादून: अब महंगा पड़ेगा शहर में गंदगी करना, यहां देख लीजिए लगने वाले जुर्माने की लिस्ट...
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अब शहर में गंदगी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि की ओर से होने वाले सार्वजनिक आयोजनों एवं धरना-प्रदर्शन को स्वच्छता के दायरे में लाया गया है।
इसके तहत अगर कार्यक्रम के बाद गंदगी मिलती है तो संबंधित राजनीतिक दल एवं आयोजक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के शुल्क में भी बढ़ोतरी को नगर निगम की बोर्ड में स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं हर महीने यूजर चार्ज न देने पर 10 प्रतिशत का जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सफाई पर केंद्रित रही। इस दौरान शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों आदि की सभाओं एवं कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अगर वह कार्यक्रम के बाद गंदगी साफ नहीं कराते हैं तो उन पर पांच हजार रुपये दंड का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी इस पर आपत्तियां मांगी गईं हैं। इसके एक महीने बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।
जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान
| व्यवस्था | जुर्माना |
| 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह, पार्टी हॉल, लॉन, प्रदर्शनी एवं मेला स्थल | 10,000 |
| 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब, सिनेमाघर, पब, सामुदायिक भवन, मल्टीप्लेक्स | 5,000 |
| 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर आवासीय स्थान | 500 |
| कूड़ा फेंकना, थूकना | 200 से 500 |
| सड़क पर नहाने, गोबर नाली में बहाने, वाहन एवं कपड़े धोने आदि। | 500 |
| निर्माण एवं मलबा कचरे का निपटान न करना आवासीय/गैर आवासीय | 1000-5000 |
| ठोस कचरे को खुले में जलाना | 5000 |
| गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक लोगों का कार्यक्रम एवं सभा | 10,000 |
जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान
| निगम की उप विधि को होटल, अतिथि गृह में बोर्ड न लगाने पर(प्रतिमाह) | 1000 |
| सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, प्रदर्शन आदि स्थल पर गंदगी (प्रतिमाह) | 5000 |
| निवासी कल्याण एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए (प्रतिमाह) | 10000 |
| बाजार, एसोसिएशन, संघ (प्रतिमाह) | 20000 |
| संस्थान (प्रतिमाह) | 20000 |
| होटल (प्रतिमाह) | 50000 |
| रेस्टोरेंट (प्रतिमाह) | 20000 |
| पैकेजिंग कचरा (प्रतिमाह) | 1,00,000 |
| सड़क पर कचरा फेंकने पर(प्रतिमाह) | 1000 |
जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान
| अपशिष्ट का प्रकार | प्रतिमाह सेवा शुल्क |
| बीपीएल कार्ड धारक | कच्ची झोपड़ी 10 व पक्का मकान वाले से 20 रुपये |
| बीपीएल कार्ड धारक के अतिरिक्त 5000 प्रतिमाह तक की आय वाले घर | 40 रुपये |
| 5000 से अधिक 10000 तक प्रतिमाह आय वाले घर | 60 रुपये |
| उपरोक्त के अतिरिक्त घर पर | 100 रुपये |
| सब्जी एवं फल विक्रेता | ठेली वाले से 6 रुपये प्रतिदिन तथा दुकान एवं फड़ पर 100 प्रतिदिन |
| मांस एवं मछली विक्रेता | न्यूनतम 200 रुपये 10 किलोग्राम तक, उससे अधिक पर एक रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त |
| रेस्टोरेंट | छोटे 300 रुपये, मध्यम 800 तथा बड़े 2000 रुपये |
| होटल, लॉजिंग, गेस्ट हाउस | 20 बेड तक 300, 21 से 40 बेड तक 500 तथा 41 से अधिक बेड वालों पर 800 रुपये |
| धर्मशाला | 1.50 रुपये प्रति कमरा प्रतिमाह |
| बरातघर | चैरिटेबिल 200 तथा नॉन चैरिटेबिल 1000 रुपये प्रति उत्सव |
| बेकरी | 150 रुपये |
| कार्यालय | 50 कर्मचारियों तक 200, 21 से 100 कर्मचारियों तक 400 तथा 300 कर्मचारियों तक 500 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से 1000 रुपये |
| आवासीय स्कूल एवं शिक्षण संस्थाएं | 100 बेड तक के लिए 2000 तथा उससे अधिक 10 रुपये प्रति बेड अतिरिक्त |
| अनावासीय स्कूल एवं शिक्षण संस्थाएं | 500 विद्यार्थियों तक 1000 तथा उससे अधिक 1500 रुपये हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) 20 बेड तक 500, 21से 40 बेड तक 1000, 41 से 100 बेड तक 2000 तथा इससे अधिक पर 2500 रुपये |
जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान
| क्लीनिक/पैथोलॉजी | क्लीनिक 100 तथा पैथोलॉजी 500 रुपये |
| दुकान/चाय की दुकान | मोहल्ले की छोटी दुकान पर 50, बाजार की दुकान पर 75, शोरूम पर 200, छोटे मॉल पर 1000 तथा बहुमंजिला मॉल पर 2000 रुपये एवं अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान नि:शुल्क |
| फैक्ट्री | छोटी 600, मध्यम एवं बड़ी 1000 रुपये |
| वर्कशॉप | छोटी 400 तथा बड़ी 1000 रुपये |
| सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस, प्रदर्शनी, विवाह आदि | होटलों में 600 तथा विवाह 2000 रुपये प्रतिमाह |
| सिनेमाहाल | 600 रुपये प्रतिमाह |
| ढहान एवं निर्माण संबंधी अपशिष्ट | 0.50 घन मीटर तक 200, 1.0 घन मीटर तक 400, 3 घन मीटर तक 1000, 6 घन मीटर तक 2000 तथा इससे अधिक प्रतिघन मीटर 200 रुपये अधिक |
| (30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।) | |