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देहरादून: अब महंगा पड़ेगा शहर में गंदगी करना, यहां देख लीजिए लगने वाले जुर्माने की लिस्ट...

Tue, 04 Jun 2019 08:25 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 04 Jun 2019 08:25 AM IST
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Fine for throw garbage in dehradun nagar nigam area 
मेयर सुनील उनियाल गामा - फोटो : अमर उजाला

अब शहर में गंदगी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों आदि की ओर से होने वाले सार्वजनिक आयोजनों एवं धरना-प्रदर्शन को स्वच्छता के दायरे में लाया गया है।

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इसके तहत अगर कार्यक्रम के बाद गंदगी मिलती है तो संबंधित राजनीतिक दल एवं आयोजक पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के शुल्क में भी बढ़ोतरी को नगर निगम की बोर्ड में स्वीकृति मिल गई है। इतना ही नहीं हर महीने यूजर चार्ज न देने पर 10 प्रतिशत का जुर्माना वसूला जाएगा। 
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नगर निगम की दूसरी बोर्ड बैठक सफाई पर केंद्रित रही। इस दौरान शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों आदि की सभाओं एवं कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अगर वह कार्यक्रम के बाद गंदगी साफ नहीं कराते हैं तो उन पर पांच हजार रुपये दंड का प्रावधान किया गया है।
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इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अभी इस पर आपत्तियां मांगी गईं हैं। इसके एक महीने बाद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। 

जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान 

व्यवस्था                    जुर्माना               
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह, पार्टी हॉल, लॉन, प्रदर्शनी एवं मेला स्थल   10,000
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब, सिनेमाघर, पब, सामुदायिक भवन, मल्टीप्लेक्स 5,000
5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर आवासीय स्थान 500     
कूड़ा फेंकना, थूकना             200 से 500
सड़क पर नहाने, गोबर नाली में बहाने, वाहन एवं कपड़े धोने आदि। 500
निर्माण एवं मलबा कचरे का निपटान न करना आवासीय/गैर आवासीय 1000-5000
ठोस कचरे को खुले में जलाना  5000
गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक लोगों का कार्यक्रम एवं सभा   10,000

जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान 

 निगम की उप विधि को होटल, अतिथि गृह में बोर्ड न लगाने पर(प्रतिमाह) 1000
सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, प्रदर्शन आदि स्थल पर गंदगी  (प्रतिमाह)  5000
निवासी कल्याण एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए      (प्रतिमाह) 10000
बाजार, एसोसिएशन, संघ             (प्रतिमाह)  20000
संस्थान (प्रतिमाह) 20000
होटल       (प्रतिमाह) 50000
रेस्टोरेंट   (प्रतिमाह)  20000
पैकेजिंग कचरा    (प्रतिमाह)  1,00,000
सड़क पर कचरा फेंकने पर(प्रतिमाह)  1000

जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान 

अपशिष्ट का प्रकार        प्रतिमाह सेवा शुल्क 
बीपीएल कार्ड धारक    कच्ची झोपड़ी 10 व पक्का मकान वाले से 20 रुपये 
बीपीएल कार्ड धारक के अतिरिक्त 5000 प्रतिमाह तक की आय वाले घर  40 रुपये 
5000 से अधिक 10000 तक प्रतिमाह आय वाले घर     60 रुपये 
उपरोक्त के अतिरिक्त घर पर            100 रुपये 
सब्जी एवं फल विक्रेता    ठेली वाले से 6 रुपये प्रतिदिन तथा दुकान एवं फड़ पर 100 प्रतिदिन 
मांस एवं मछली विक्रेता न्यूनतम 200 रुपये 10 किलोग्राम तक, उससे अधिक पर एक रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त 
रेस्टोरेंट        छोटे 300 रुपये, मध्यम 800 तथा बड़े 2000 रुपये 
होटल, लॉजिंग, गेस्ट हाउस   20 बेड तक 300, 21 से 40 बेड तक 500 तथा 41 से अधिक बेड वालों पर 800 रुपये 
धर्मशाला   1.50 रुपये प्रति कमरा प्रतिमाह 
बरातघर             चैरिटेबिल 200 तथा नॉन चैरिटेबिल 1000 रुपये प्रति उत्सव 
बेकरी     150 रुपये 
कार्यालय   50 कर्मचारियों तक 200, 21 से 100 कर्मचारियों तक 400 तथा 300 कर्मचारियों तक 500 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से 1000 रुपये 
आवासीय स्कूल एवं शिक्षण संस्थाएं  100 बेड तक के लिए 2000 तथा उससे अधिक 10 रुपये प्रति बेड अतिरिक्त 
अनावासीय स्कूल एवं शिक्षण संस्थाएं   500 विद्यार्थियों तक 1000 तथा उससे अधिक 1500 रुपये  हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)        20 बेड तक 500, 21से 40 बेड तक 1000, 41 से 100 बेड तक 2000 तथा इससे अधिक पर 2500 रुपये 

 

जुर्माने का ये रहेगा प्रावधान 

क्लीनिक/पैथोलॉजी      क्लीनिक 100 तथा पैथोलॉजी 500 रुपये 
दुकान/चाय की दुकान मोहल्ले की छोटी दुकान पर 50, बाजार की दुकान पर 75, शोरूम पर 200, छोटे मॉल पर 1000 तथा बहुमंजिला मॉल पर 2000 रुपये एवं अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान नि:शुल्क 
फैक्ट्री       छोटी 600, मध्यम एवं बड़ी 1000 रुपये 
वर्कशॉप      छोटी 400 तथा बड़ी 1000 रुपये 
सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस, प्रदर्शनी, विवाह आदि होटलों में 600 तथा विवाह 2000 रुपये प्रतिमाह
सिनेमाहाल           600 रुपये प्रतिमाह 
ढहान एवं निर्माण संबंधी अपशिष्ट  0.50 घन मीटर तक 200, 1.0 घन मीटर तक 400, 3 घन मीटर तक 1000, 6 घन मीटर तक 2000 तथा इससे अधिक प्रतिघन मीटर 200 रुपये अधिक 
(30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।)   
   
   

 

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