दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, बस करें ये काम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिवाली पर आतिशबाजी की दुकान के अस्थायी लाइसेंस के लिए अब दुकानदार को बार-बार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए प्रक्रिया आसान कर दी गई है। बस आपको ये काम करना होगा।
दुकानदार अब स्वयं पुलिस और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट लगवाकर सीधे सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। पहले तक दोनों विभागों की रिपोर्ट लगवाने के लिए पहले सिटी मजिस्ट्रेट से लिखवाना होता था।
इसके बाद दोबारा से आवेदन करना पड़ता था। अस्थायी लाइसेंस के लिए 15 अक्तूबर तक फार्म जमा कर सकते है। 17 से 21 अक्तूबर तक के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट चंद्र सिंह मार्तोलिया ने बताया कि अब तक तीन सौ आवेदन फार्म पहुंच चुके हैं। पिछले साल छह सौ लाइसेंस जारी किए गए थे। बताया कि 15 तक फार्म जमा किए जा सकते है। उम्मीद है आवेदनों की संख्या में इजाफा होगा।
ये हैं मानक
ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र
पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मोती बाजार, हनुमान चौक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक, डिस्पेंसरी रोड, घंटाघर से चकराता रोड, सर्वे चौक से डीएवी कॉलेज वाली रोड, समस्त नगर के संकीर्ण क्षेत्र एवं गलियां जहां अग्निशमन वाहन न पहुंच सकता हो
ये हैं मानक
आतिशबाजी विक्रय स्थल पर अन्य किसी सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा
आतिशबाजी का सामान बिजली के तारों, खंभों आदि के नीचे नहीं लगाया जाएगा
विक्रय स्थल कपड़े के कनात अथवा चादर से नहीं बनाया जाएगा
विक्रय स्थल पर धूम्रपान निषेध का स्पष्ट पठनीय बोर्ड लगाया जाएगा