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चार्ज लेकर नहीं लगाया डीटीएच, अब देना होगा जुर्माना
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वादा करके भी डीटीएच न लगाने पर गुरुग्राम स्थित एक कंपनी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है। ग्राहक ने 500 रुपये इंस्टालेशन चार्ज भेजा था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कोई कर्मचारी घर पर नहीं भेजा। फोरम ने कंपनी को मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश भी दिया है।
नवादा के वैभव विहार निवासी जय प्रकाश लाल ने ऑफर के तहत रिलायंस बिग टीवी लगाने के लिए गुरुग्राम की कंपनी से संपर्क किया था। प्राइमेक्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने पिछले साल जुलाई में 1500 रुपये में एक साल के लिए रिलायंस बिग टीवी डीटीएच लगाने का ऑफर दिया था। इसके लिए 500 रुपये इंस्टालेशन चार्ज अलग से देना था।
जयप्रकाश लाल ने यह 500 रुपये कंपनी को भेज दिए, लेकिन तय अवधि 15 दिन में कोई भी इंस्टालेशन के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने टॉल फ्री नंबर पर संपर्क किया, लेकिन वह नंबर गलत बताया गया। ऐसे में किसी एक अधिकारी का नंबर जयप्रकाश लाल को मिला तो उन्होंने एक-दो दिन में इंस्टालेशन का वादा किया। बावजूद इसके इंस्टालेशन नहीं हुई।
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गत 23 फरवरी को जयप्रकाश लाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। फोरम ने नोटिस भेजे लेकिन उनका कंपनी ने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया। इस पर भूपेंद्र कुमार दुग्तल की अध्यक्षता वाली फोरम ने कंपनी को 500 रुपये वापस करने और 3000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।
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नवादा के वैभव विहार निवासी जय प्रकाश लाल ने ऑफर के तहत रिलायंस बिग टीवी लगाने के लिए गुरुग्राम की कंपनी से संपर्क किया था। प्राइमेक्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने पिछले साल जुलाई में 1500 रुपये में एक साल के लिए रिलायंस बिग टीवी डीटीएच लगाने का ऑफर दिया था। इसके लिए 500 रुपये इंस्टालेशन चार्ज अलग से देना था।
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जयप्रकाश लाल ने यह 500 रुपये कंपनी को भेज दिए, लेकिन तय अवधि 15 दिन में कोई भी इंस्टालेशन के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने टॉल फ्री नंबर पर संपर्क किया, लेकिन वह नंबर गलत बताया गया। ऐसे में किसी एक अधिकारी का नंबर जयप्रकाश लाल को मिला तो उन्होंने एक-दो दिन में इंस्टालेशन का वादा किया। बावजूद इसके इंस्टालेशन नहीं हुई।
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गत 23 फरवरी को जयप्रकाश लाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। फोरम ने नोटिस भेजे लेकिन उनका कंपनी ने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया। इस पर भूपेंद्र कुमार दुग्तल की अध्यक्षता वाली फोरम ने कंपनी को 500 रुपये वापस करने और 3000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं।