फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: Relief to 33 thousand self-help groups and contractors, increased the scope of government procurement, reduced bank guarantee to three percent

देहरादून: 33 हजार स्वयं सहायता समूहों और ठेकेदारों को राहत, सरकारी खरीद का दायरा बढ़ाया, बैंक गारंटी घटाकर तीन फीसदी की

Tue, 21 Dec 2021 09:22 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 21 Dec 2021 09:22 PM IST
सार

राज्य सरकार के सभी विभाग, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं प्रदेश में पंजीकृत सभी स्वयं सहायता समूहों या संघों से अब जन जागरूकता संबंधी कार्य, सोशल ऑडिट, मेडिकल किट, मास्क, राशन वितरण और क्षमता विकास से जुड़े कार्यों व सेवाओं की सरकारी खरीद (प्रक्योरमेंट) कर सकेंगे।

विज्ञापन
Dehradun: Relief to 33 thousand self-help groups and contractors, increased the scope of government procurement, reduced bank guarantee to three percent
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : Twitter @pushkardhami

विस्तार

प्रदेश सरकार ने कोविड 19 महामारी की मार से बेजार ठेकेदारों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में संचालित करीब 33 हजार स्वयं सहायता समूहों से केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल की नीति के तहत सरकारी खरीद का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसी तरह सरकारी कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को बैंक गारंटी में भी फौरी राहत दी गई है। अब उन्हें काम की कुल लागत की तीन फीसदी की दर से बैंक गारंटी देनी होगी। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए।

विज्ञापन


राज्य सरकार के सभी विभाग, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं प्रदेश में पंजीकृत सभी स्वयं सहायता समूहों या संघों से अब जन जागरूकता संबंधी कार्य, सोशल ऑडिट, मेडिकल किट, मास्क, राशन वितरण और क्षमता विकास से जुड़े कार्यों व सेवाओं की सरकारी खरीद (प्रक्योरमेंट) कर सकेंगे। इसके लिए एक बार में पांच लाख तक की सीमा तय की गई है।

विज्ञापन

बता दें कि प्रदेश सरकार और उसके उपक्रम अभी तक स्वयं सहायता समूहों से हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प कपड़ा, किराना पेंट्री, दफ्तर का सामान और पर्सनल केयर व हाइजीन उत्पाद की अधिप्राप्ति नियमावली के तहत खरीद की सुविधा थी।

ठेकेदारों की बैंक गारंटी कम कर तीन फीसदी की

प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को भी फौरी राहत दी है। कोविड-19 महामारी की मार से पीड़ित ठेकेदारों को राहत देने के लिए सरकार ने केंद्र की तर्ज पर अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी है। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदारों से संविदा की लागत की तीन फीसद की दर से बैंक गारंटी ली जाएगी। नियमावली के तहत संविदा लागत की पांच से 10 फीसदी दर पर बैंक गारंटी का प्रावधान था। सरकार ने इसमें दो से सात फीसदी की कमी की है। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। इसके बाद आवंटित ठेकों में पांच से 10 फीसदी की दर से बैंक गारंटी की शर्त लागू प्रभावी हो जाएगी। कम की गई बैंक गारंटी संविदा पूरा होने तक लागू रहेगी।

विवाद या न्यायिक वाद वालों को लाभ नहीं

सरकार की इस राहत का उन ठेकेदारों को लाभ नहीं मिलेगा, जिनका कोई विवाद है और आर्बिटेशन या न्यायालय में कार्यवाही शुरू हो गई है या विचाराधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed